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हरदोईः दुष्कर्म के दोषी को आठ वर्ष की सजा

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हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 16 पॉक्सो एक्ट के जज हेमेंद्र कुमार ने बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले दोषी को आठ वर्ष की सजा एवं 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अर्थदंड का 80 प्रतिशत भाग पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न अदा करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हरपालपुर थाना क्षेत्र के एक युवक ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 21 फरवरी 2014 को सुबह 10 बजे उसकी बेटी कस्बे के एक विद्यालय पढ़ने गई थी।
वहां से अनूप कुमार व अन्य दो अज्ञात व्यक्तियों की मदद से बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी ने बालिका के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज हेमेंद्र कुमार ने दोषी को सजा और अर्थदंड दिया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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