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हरदोईः किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

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हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के जज सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
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पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने छह अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ गोला गोकर्णनाथ दर्शन के लिए गया था। तीन अगस्त 2014 की रात में उसकी बेटी को घर में अकेली थी। इसकी जानकारी पर गांव निवासी धनपाल, विकट व एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।
जब वह लौटकर आया तो उनकी बेटी ने सारा हाल बताया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को जेल भेजा था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने धनपाल व विकट के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अभियुक्त विकट का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता क्षितिज कुमार दीक्षित, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने दोषी को 20 साल कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना के बाद से दोषी जेल में ही बंद है।
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