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Hardoi News: हरदोईः दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर 15 के जज अबुल कैश ने दुष्कर्म के दोषी यशपाल को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 17 मई 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि गांव के एक व्यक्ति के यहां यशपाल बीते चार माह से रह रहा था। इस दौरान उसने बेटी से नजदीकियां बढ़ा ली। सात मई 2016 को जब बेटी शौच के लिए गई, तो यशपाल अपने मौसा छत्रपाल व मौसी ममता के साथ आया। वह बेटी को बहला कर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया।
पुलिस ने यशपाल, छत्रपाल एवं ममता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना के बाद आरोपी यशपाल के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे मनीष श्रीवास्तव मोनी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने यशपाल 10 साल की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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