जिला मजिस्ट्रेट रमेश मिश्रा ने बताया कि हाईस्कूल,
इंटरमीडियट बोर्ड परीक्षाओं एवं होली के पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों
द्वारा गड़बड़ी करने की आशंका के दृष्टिगत जिले में शांति व्यवस्था बनाए
रखने हेतु धारा 144 लागू कर दी गई।
यह धारा 31 मार्च तक लागू रहेगी।
डीएम ने बताया कि होली में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सडे़
गले मिट्टी, नालियों की मिट्टी कीचड़ अथवा कीचड़युक्त पदार्थ को न तो किसी
के ऊपर फेंकेगा और न ही किसी को फेंकने को बाध्य अथवा प्रेरित करेगा।
ऐसे
रंग गुलाल अथवा द्रव्य का प्रयोग होली पर नहीं किया जाएगा जो मानव शरीर के
लिए अहितकर अथवा चर्म को नुकसान पहुंचाने वाला हो। कोई भी व्यक्ति किसी
प्रकार का अग्नेयास्त्र, धारदार शस्त्र, लाठी-डंडा आदि लेकर सार्वजनिक
स्थानों पर नहीं जाएगा।
बिना सक्षम अफसर की अनुमति के किसी सार्वजनिक
स्थल पर पांच से ज्यादा व्यक्ति एकत्र नहीं होगे। कोई व्यक्ति जनसभा,
प्रचार सभा और जुलूस आदि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित
नहीं करेगा।
परीक्षा के दौरान कोई भी नकल कराने बाली कोई भी सामग्री
परीक्षा केंद्र के आसपास न तो रखेगा और न परीक्षा केंद्र या उससे निकट पांच
से अधिक व्यक्ति एकत्र होंगे।
परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से संबंधित कोई
भी पुस्तक, गेस पेपर, माडल पेपर, गाइड आदि नहीं रखी जाएगी। मिश्र ने कहा कि
आदेशों का उल्लंघन करने से संबंधित के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत
कार्रवाई की जाएगी।