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Hardoi News: कोर्ट के आदेश पर बैंक मित्र के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट

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-4.65 लाख रुपये हड़पने का मामला, पीडि़ता को दी थी फर्जी जमा पर्ची
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संवाद न्यूज एजेंसी
बेहंदर। चार साल बाद कोर्ट के आदेश पर कासिमपुर कोतवाली क्षेत्र के सर्वे गांव निवासी बैंक मित्र के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। बैंक मित्र पर 4.65 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
कासिमपुर क्षेत्र के गर्राहार निवासी सरोजनी पत्नी जुगुल किशोर ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि पीड़िता अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चंडीगढ़ में घरों में झाड़ू पोछा करती है। थाना क्षेत्र के सर्वे गांव निवासी संदीप बैंक मित्र है। सरोजनी ने उसके माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संडीला में खाता खुलवाया था।
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खाता खोलने के बाद 25 नवंबर 2021 में पीड़िता ने बैंक मित्र को 145000 रुपये खाते में जमा करने के लिए दिए थे। बैंक मित्र ने पीड़िता को जमा पर्ची मोहर लगाकर दे दी थी। 21 मार्च 2023 को पीड़िता ने फिर 170000 रुपए संदीप को दिए। फिर पीड़िता ने 1.50 लाख रुपये दिए। इस दौरान पीड़िता ने अपनी पुत्री की शादी तय कर दी। उसे शादी के लिए रुपये की जरुरत थी। वह संदीप से रुपये लेने उसके कार्यालय गई। बैंक मित्र ने खाते में रुपये न होने की बात कही। पीड़िता ने बताया तीनों बार आरोपी ने उसे मोहर लगी जमा पर्ची दी। जो फर्जी निकलीं। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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