हरदोई। तकरीबन सवा तीन साल पुराने हत्या के प्रयास व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज (एफटीसी) यशपाल ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई है।
साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़ित को देने के आदेश भी दिए गए हैं।
कोतवाली शाहाबाद क्षेत्र के मोहल्ला महुआटोला निवासी रेशमा पत्नी रामनिवास ने छह मार्च 2021 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि रेशमा का भतीजा नकुल (7) पुत्र सत्यपाल मोहल्ले के ही विद्याराम की दुकान पर कुछ सामान खरीदने गया था। वहीं अभियुक्त लक्ष्मी ने नकुल को जमीन पर उठाकर पटक दिया था। इसके कारण नकुल के गंभीर चोटें आईं थीं।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में मेडिकल परीक्षण के बाद हत्या के प्रयास की धारा तरमीम कर छह मई 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज ने लक्ष्मी को दोषी करार दिया देते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई है।