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Hardoi News: स्टांप चोरी में चार लोगों पर जुर्माना

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हरदोई। भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त में स्टांप और निबंधन शुल्क की चोरी के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई का क्रम जारी रखा है। अपर जिलाधिकारी ने चार लोगों को स्टांप व निबंधन शुल्क चोरी की पुष्टि पर 1.08 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं।
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एडीएम प्रियंका सिंह ने न्यायालय में स्टांप व निबंधन शुल्क चोरी के प्रकरणों की सुनवाई के दौरान इसकी पुष्टि पर जुर्माना व ब्याज वसूले जाने के आदेश पारित किए हैं। बताया गया कि शाहजहांपुर की तहसील सदर के मौजमपुर निवासी रामबेटी पत्नी भोलाराम व नीरजदेवी पत्नी नितीश ने तहसील शाहाबाद क्षेत्र में भूमि की खरीदारी की थी। इसके बैनामा में कम स्टांप व निबंधन शुल्क की अदायगी की गई थी। इस पर 62,160 रुपये व ब्याज जमा किए जाने के आदेश दिए हैं। ऐसे ही तहसील बिलग्राम के मल्लावां बरहुआ निवासी सुबोध कुमार वर्मा को 22,940 रुपये और शाहाबाद के कस्बा पिहानी के मोहल्ला लोहानी निवासी मोहम्मद इरफान को 23,400 रुपये व ब्याज जमा किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

पनीर व बेसन में मिलावट पर दो पर 29 हजार का जुर्माना
खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। प्रयोगशाला से पदार्थों में मिलावट व अधोमानक की रिपोर्ट पर कार्रवाई व जुर्माना किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने बेसन का नमूना अधोमानक पाए जाने की रिपोर्ट पर मोहल्ला आजाद नगर रद्धेपुरवा निवासी रामशंकर पुत्र पुत्तूलाल पर 14 हजार का जुर्माना लगाया है।
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गुप्ता स्वीट्स से लिए गए पनीर में मिलावट की पुष्टि पर अंनग बेहटा निवासी राजेंद्र कुमार पुत्र प्रह्लाद पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों को आदेश दिए हैं कि 30 दिन के अंदर जुर्माना जमा करते हुए चालान की एक प्रति उनके न्यायालय को प्राप्त कराई जाए।
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