हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 16 के जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने छेड़छाड़ के दोषी मोहित को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि में 80 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने चार जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पति के बीमार होने की वजह से उसने अपनी बेटी को घर से दाल लेने के लिए बाजार भेजा था। रास्ते में ग्राम सागर गढ़ी निवासी मोहित बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के चिल्लाने पर मोहित ने उसे पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अनुराग कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने दोषी मोहित को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी को पुलिस सुरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की सजा
हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज सुनील कुमार द्वितीय ने दुष्कर्म के दोषी लल्लन को सात वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने चार सितंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उनकी बेटी को लल्लन बहला-फुसलाकर ले गया था। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता क्षितिज कुमार दीक्षित एवं कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने दोषी लल्लन को सात वर्ष की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।