हरदोई। खाद्य पदार्थों में मिलावट के चलाए गए अभियान में प्रशासन ने मिलावटखोरी पर 11 लोगों पर 10.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने वादों की सुनवाई के दौरान आदेश दिया। जुर्माने की रकम की बकाया भू-राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम और कार्रवाई के लिए डीएम अनुनय झा के निर्देश पर टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा है। टीम की तरफ से लिए जाने वाले सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर मिलावटखोरी पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में वाद दाखिल किए जाते हैं। एडीएम दीपाली भार्गव ने बताया कि न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के वादों की सुनवाई की गई। आमजन के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर जुर्माना लगाया गया।
बताया कि महेश गली बहरा सौदागार पश्चिमी निवासी सन्नू गुप्ता के तीन सैंपल फेल होने पर 6.60 लाख रुपये, मोहल्ला लाइनपुरवा निवासी रईस खां पर 60 हजार रुपये, हाथरस के नवीपुरोड की श्री जी प्रोडक्ट्स पर एक लाख रुपये, संडीला के मोहल्ला अशराफ टोला निवासी गुलशन लाल पर 1.50 लाख रुपये, मोहल्ला सरायथोक निवासी दिलीप कुमार पर 10 हजार और लक्ष्मण कुमार पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बताया कि शाहजहांपुर के मोहल्ला अजीजगंज निवासी सुमित गुप्ता पर 75 हजार रुपये, शाहाबाद के मोहल्ला मौलागंज निवासी कुशल गुप्ता पर 10 हजार रुपये, शंभू दयाल पर 70 हजार रुपये, मोहल्ला पुराना बोर्डिंग हाउस निवासी पप्पू पुत्र सुखलाल पर 70 हजार रुपये, रामजी गुप्ता पर 65 हजार रुपये, संडीला के मोहल्ला अशराफ टोला निवासी चांद मियां पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त कुमार गुंजन ने बताया कि मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।