हरदोई। भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त में स्टांप और निबंधन शुल्क चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने पांच खरीदारों पर 1,18,820 रुपये का जुर्माना लगाया है। कम स्टांप और निबंधन शुल्क सहित 13,33,175 रुपये जमा किए जाने के आदेश दिए हैं। चेतावनी दी है कि एक माह के अंदर रुपये जमा न किए जाने पर बकाया भू-राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी।
भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त में खरीदार को स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क अदा करना होता है। इसका निर्धारण भूमि और भवन की प्रकृति और मालियत के हिसाब से होता है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने भूमि-भवन के बैनामों के स्थलीय निरीक्षण के साथ ही परीक्षण की व्यवस्था दी है। बैनामों के परीक्षण में कम स्टांप और निबंधन शुल्क दिए जाने के मामलों में एडीएम न्यायालय में वाद दाखिल किए गए थे। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व दीपाली भार्गव ने बताया कि मामलों पर सुनवाई की गई और साक्ष्य व सबूत के आधार पर जुर्माना लगाया गया है।
बताया कि शहर से सटे राधानगर निवासी सुनील कुमार ने बैनामा के समय 9,78,370 रुपये कम स्टांप और 1,39,800 रुपये निबंधन शुल्क अदा किया था। वाद की सुनवाई के बाद एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है और 12,18,170 रुपये जमा किए जाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे ही फर्रुखाबाद के बहोरिकपुर निवासी अतिराज सिंह ने 34,350 रुपये स्टांप और 6,870 रुपये निबंधन शुल्क कम दिया, इन पर 8,587 रुपये जुर्माना लगाया गया है। अनंगपुर निवासी प्रीतेश दीक्षित ने 10,520 रुपये स्टांप और 1,520 रुपये निबंधन शुल्क कम दिया गया था, इन पर 2,630 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
बताया कि बाजीपुर मदौरी निवासी गौरव कुमार ने 19,250 रुपये स्टांप और 2,750 रुपये निबंधन शुल्क कम दिया, इन पर 4,813 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ऐसे ही शाहाबाद के मलकापुर निवासी उजमा पत्नी तौकीर खां ने 16,740 स्टांप और 2,790 रुपये निबंधन शुल्क कम दिया। इन पर 4,185 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना मिलाते हुए रुपये जमा किए जाने के आदेश दिए गए हैं।