माधौगंज। अधिकारियों के न आने से तालाब से अतिक्रमण नहीं हटवाया जा सका। उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर पंचायत कुरसठ के तालाब से अतिक्रमण को हटाने के लिए मंगलवार को पुलिस फोर्स मौजूद रहा। अधिकारियों के न आने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका।
बिलग्राम के उप जिलाधिकारी नारायण सिंह ने नायब तहसीलदार मल्लावां व माधौगंज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिलग्राम, नगर पंचायत कुरसठ, थानाध्यक्ष माधौगंज, थानाध्यक्ष मल्लावां, राजस्व निरीक्षक नयागांव, लेखपालों की टीम बनाकर कुरसठ नगर पंचायत के तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने का पत्र जारी किया था। नगर पंचायत कुरसठ के मोहल्ला अशोक नगर निवासी कमलेश कुमार ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था, इसके बाद कार्रवाई चल रही है।
इससे पहले आंशिक रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 16 मई को हुई थी। इसका प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया लेकिन, उच्च न्यायालय की ओर से संपूर्ण कार्रवाई करने के निर्देश निर्गत किए गए। इसमें 39 व्यक्तियों के कच्चे व पक्के मकान, शौचालय, अस्थायी कब्जा पाए गए। इनमें कई लोग परिवार सहित रहते हैं।
कुरसठ की अधिशासी अधिकारी देवांसी दीक्षित ने बताया कि मंगलवार को अपरिहार्य कारणों के चलते कार्रवाई स्थगित की गई है। इसी कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी है।