सात साल बाद डीएम सर्किल रेट का हुआ निर्धारण, 25-30 प्रतिशत बढ़ेगा बैनामा मूल्य
- डीएम ने तहसीलवार जारी की सूची, पांच फरवरी तक मांगी आपत्तियां
- भूमि की श्रेणी के अनुसार प्रस्तावित किए गए सर्किल रेटप्रस्तावित
- सर्किल रेट की सूची को एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड किया
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। करीब सात साल बाद डीएम सर्किल रेट का निर्धारण किया जा रहा है। प्रस्तावित डीएम सर्किल रेट से भूमि-भवन के बैनामा मूल्य में 25-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि तहसीलवार वार प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची को एनआईसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया है।
डीएम ने बुधवार को बताया कि वर्ष 2017 में डीएम सर्किल रेट का निर्धारण हुआ था। जिसके बाद से जिले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और गंगा एक्सप्रेस-वे के काम कराए जाने के कारण भूमि-भवन के बैनामा की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी। जिससे सर्किल रेट का निर्धारण नहीं हो पाया था। बताया कि अब तहसीलवार भूमि की श्रेणी के अनुसार सर्किल रेट का निर्धारण किया गया है। प्रस्तावित सर्किल रेट पर 5 फरवरी तक आपत्तियां ली जाएंगी। जिनका निस्तारण 11 फरवरी तक किया जाना है। आपत्तियों के निराकरण के बाद सर्किल रेट का अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उसी के अनुसार भूमि-भवन की खरीद फरोख्त पर बैनामा शुल्क लिया जाएगा।
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यहां पर ली जाएंगी आपत्तियां
डीएम ने बताया कि प्रस्तावित सर्किल रेट पर 5 फरवरी तक उनके कार्यालय के साथ ही एडीएम, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, सभी उपजिलाधिकारी और उप निबंधक कार्यालय में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। अधिकारियों से कहा गया है कि आपत्तियों को रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा। ताकि सभी आपत्तियों को परीक्षण के बाद निस्तारित किया जा सके।
भूमि-भवन की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है सर्किल रेट
एडीएम प्रियंका सिंह ने बताया कि डीएम सर्किल रेट का निर्धारण करते समय भूमि-भवन का श्रेणीकरण भी किया गया है। प्रस्तावित रेट में आमजन का भी ध्यान रखा गया है। कृषि योग्य भूमि, व्यावसायिक भूमि, शहर से सटे गांवों की भूमि, औद्योगिक उपयोग की भूमि, नवविकसित आवासीय भवनों और व्यावसायिक क्षेत्रों की भूमि और ऐसे ही भवनों का भी श्रेणीकरण किया गया है