हरदोई। जिले में ओवरलोड वाहनों से हो रही घटनाओं के बाद विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है और मालवाहक वाहनों के लिए मानक जारी किए हैं। साथ ही छह माह में 444 वाहनों पर ओवरलोड होने के कारण कार्रवाई का दावा किया है।
जिले में मालवाहक वाहनों में ओवरलोड माल लाया, ले जाया जा रहा है। वाहन के ओवरलोड होने के कारण उस पर वाहन चालक का नियंत्रण नहीं रहता है। इससे हादसे हो रहे हैं। मल्लावां में हादसे के बाद अमर उजाला में ओवरलोड वाहनों से हुए हादसों के संबंध में खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद विभाग सक्रिय हुआ है।
शुक्रवार को विभाग की ओर से मालवाहक वाहनों के लिए मानक व दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय नियमानुसार आठ चक्का ट्रक 12.5 टन, 10 चक्का ट्रक 18 टन, 12 चक्का ट्रक 24 टन, 14 चक्का ट्रक 30 टन, 18 चक्का ट्रक 34 टन और 22 चक्का ट्रक 38 टन माल ले जा सकता है।
एआरटीओ संजीव कुमार सिंह ने जारी विज्ञिप्त में दावा किया जनवरी से जून तक 444 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की गई और 89 लाख 93 हजार रुपये का जुर्माना जमा कराया गया। जनवरी में 39 वाहनों का चालान किया गया और 33 वाहनों को बंद किया गया, फरवरी में 61 का चालान 48 बंद, मार्च में 47 का चालान 44 बंद, अप्रैल में 18 का चालान 14 बंद, मई में 48 का चालान 36 बंद और जून में 30 का चालन किया गया और 26 को बंद किया गया। उन्होंने बताया कि आगे भी अभियान जारी रहेगा।