हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन व खनन विभाग ने रविवार को संडीला तहसील के बनी गांव में तीन ईंट भट्ठों को बंद करा दिया। इस बाबत बनी गांव के एक व्यक्ति की याचिका पर हाईकोर्ट ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट पर मिलने पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।
बनी निवासी कृष्णपाल सिंह ने गांव के किनारे आम के बाग के पास तीन ईंट भट्ठों के संचालन को नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया था कि भट्ठों से पौधों व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच का आदेश दिया तो विभाग की उन्नाव की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में विमला ब्रिक फील्ड, गुड ब्रिक फील्ड व ओम ब्रिक फील्ड की स्थापना ईंट भट्ठा स्थापना नियमावली 2012 के अनुरूप नहीं मिली। तीनों भट्ठों का संचालन आम के बाग के पास होता मिला। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए।
एडीएम ने एसडीएम संडीला व खान अधिकारी को भट्ठों का संचालन बंद कराने को कहा। रविवार को खान अधिकारी सुनील अग्रवाल व राजस्व टीम ने मौके पर जाकर तीनो भट्ठों के संचालन पर रोक लगा दी। संचालकों को इस संबंध में आदेश तामील करा दिए गए हैं।