हत्या के प्रयास में दस साल की सजा
हरदोई। अपर जिला जज द्वितीय रूपचंद्र राम की अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को दस साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता टीएन मिश्र और बलवीर सिंह ने की। घटना की रिपोर्ट हरियावां थाना क्षेत्र के कठिघरा निवासी बटेश्वर ने दर्ज कराई थी। वादी के पिता मैकू 11 जनवरी 2015 को सुबह सात बजे शौच के लिए गए थे। वहां से वापस आने पर रास्ते में घात लगाए बैठे गांव के ही चंद्रशेखर ने बांके से हमला कर मैकू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के पीछे पुरानी रंजिश वजह रही। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा सुनाई है।