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गैर इरादतन हत्या में चार को सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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हरदोई। अपर जिला जज कोर्ट संख्या आठ निशा श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर चार आरोपियों को गैर इरादतन हत्या में आठ-आठ साल कैद की सजा सुनाई है।
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हरपालपुर थाना क्षेत्र के अडरामऊ निवासी मनोज कुमार ने आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश में उसके गांव के नरेश, महेश, जसवंत पुत्रगण कुबेर और कमलेश चंद्र मिश्र ने उसके भाई महादेव को 23 अगस्त 2013 को लाठी-डंडों से मारापीटा था। घायल महादेव की 24 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। अदालत ने चारों को गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी पाकर सजा सुनाई। मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई ने की।
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गैर इरादतन हत्या में चार को सजा
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