संडीला। नवंबर में हुई विवाहिता की मौत के मामले में राज्य महिला आयोग के आदेश पर पुलिस ने ससुरालियों और ग्राम प्रधान के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है।
कोतवाली क्षेत्र के जगसिया मजरा मंडौली निवासी डालचंद पुत्र नागऊ ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को भेजे गए शिकायती पत्र में बताया कि उसने बेटी रितु की शादी चार साल पहले नवीन कुमार उर्फ जानू पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम उत्तरकोंध थाना संडीला के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति, ससुर बृजलाल, चचेरे ससुर होरीलाल व सास जयकोरा बेटी से 50 हजार रुपये, सोने की चेन व बाइक की मांग करने लगे। उसने समझाने की कोशिश की। मांग पूरी न होने पर नवंबर में बेटी को मायके भिजवा दिया। 13 नवंबर को पति नवीन ने फोन कर उसे ससुराल बुला लिया। डालचंद ने बताया कि बेटी के जाने के बाद रात में ससुराल से किसी का फोन आया और रितु की मरने की बात बताई। बेटी का शव आंगन में पड़ा मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। डालचंद्र ने बताया कि उत्तरकौंध के प्रधान भोला सिंह ने वहां से उसे कार में बिठा लिया और थाने चलने की बात कही। रास्ते में जंगल में गाड़ी रोककर भोला सिंह व अन्य दो लोगों ने उसे धमकाया और जबरन थाने ले जाकर सुलहनामा लिखवा लिया। मामला संज्ञान में आने पर आयोग ने रिपोर्ट दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि आरोपी ससुरालियों समेत ग्राम प्रधान भोला सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।