कोरोना वायरस के कारण उपजे संकट के दौरान बंद हुईं अदालतें आज फिर से खुल जाएंगी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर खुल रहीं अदालतों में अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। जिला जज एसएएच रिजवी ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए हैं।
जनपद न्यायाधीश एसएएच रिजवी के आदेशों के मुताबिक शुक्रवार से अदालतें तो खुलेंगी, लेकिन केवल कुछ निश्चित अदालतों में ही आवश्यक कार्य होंगे।
निर्देशो के अनुसार केवल 10 प्रतिशत न्यायिक कर्मचारी ही काम करेंगे। कोर्ट परिसर में आने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
मुकदमों की सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम के निकट एक वर्चुवल कोर्ट भी बनाई गई है। यहीं से सभी संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। संबंधित न्यायिक अधिकारी लैपटॉप के जरिए कोर्ट से जुड़ें रहेंगे। ।
जिला जज एसएएच रिजवी ने संबंधित आदेश की प्रति जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजने का भी निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला अदालत खोले जाने के बावत न्यायिक अधिकारी अपर जिला जज अजय कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह, अखिलेश कुमार पांडेय व अनिल कुमार ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह व महामंत्री रोहित श्रीवास्तव के साथ गुरुवार को मीटिंग कर आवश्यक मसलों पर चर्चा भी की।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला अदालत खुल रही है, लेकिन उसके बावत जो भी नियम बनाए गए है उनका सभी को पालन करना है।
जिला अदालत खोले जाने के पूर्व पूरे न्यायालय परिसर की सफाई कराई गई और सेनिटाइजेशन भी कराया गया।
वही बार एसोसिएशन में भी साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का कार्य गुरुवार को बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरविंद सिंह व महामंत्री रोहित श्रीवास्तव की देखरेख में नगर पालिका की ओर से कराया गया।