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Hardoi News: गैर इरादतन हत्या में दंपती को सात-सात वर्ष की कैद

Thu, 15 Feb 2024 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कुलदीप सिंह ने करीब साढ़े पांच वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 29 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाल सिंह राठौर व सत्यम तिवारी ने संयुक्त रूप से बताया कि शाहाबाद थाना क्षेत्र के फत्तेपुर महमंद निवासी नसीम ने शाहाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि दो मार्च 2018 की शाम उसके चाचा इकरार को अब्दुल हफीज उर्फ मुन्ना व चंदा पत्नी अब्दुल हफीज ने घर में घुसकर मारा-पीटा था।
उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया था। इससे सिर फट गया था। इलाज के दौरान सात मार्च 2018 को उनकी मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष से आठ गवाहों को पेश किया गया। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की तर्कों व गवाहों के बयानों के बाद पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है।
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