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कार्यालयों व व्यवसायिक स्थलों के गेट पर हो सेनिटाइजर की व्यवस्था: डीएम

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हरदोई। जिले के प्रत्येक सरकारी, गैर सरकारी व व्यवसायिक स्थलों के गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा जनपद में निजी बैठकों पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बहुत अनिवार्य होने पर जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
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कोरोना से बचाव को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने श्ुाक्रवार शाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा है कि कार्यालय व्यवसायिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर से हाथ धोने की समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए। जिन जगहों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जैसे पर्दे, टायलेट, आफिस चेयर, टेबल व मीटिंग हाल आदि की लगातार मोपिंग कराई जाए।
जो लोग प्रतिदिन सुबह व शाम पार्कों में घूमने व टहलने जाते हैं वह इस बात का ध्यान रखें कि पार्क में सार्वजनिक वस्तुओं को न छुए। यदि छुएं तो तत्काल सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहें। जनपद में होने वाली समस्त प्राइवेट कांफ्रें स व बैठकों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बहुत जरूरी होगी तो वहां पर व्यवस्थाएं करने के बाद मीटिंग कराई जाएगी।
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यदि किसी परिवार के सदस्य को सांस लेने में दिक्कत हो, बुखार या जुखाम हो तो जिला चिकित्सालय के कंट्रोल रूम नंबर 9415566645 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा सैलून में सैनिटाइज टॉवल का प्रयोग करने के ही निर्देश दिए हैं।
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