फोटो-02- कोयल बाग कॉलोनी विद्युत उपकेंद्र पर पंजीकरण कराते उपभोक्ता। संवाद
मानकों में उलझे उपभोक्ता, बिल राहत योजना में कम हो रहे पंजीकरण
- पंजीकरण के लिए कार्यालयों में भी नहीं दिख रही भीड़
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। पावर कारपोरेशन की बिजली बिल राहत योजना के मानकों ने उपभोक्ताओं को उलझा दिया है। नियम के अनुसार जिन्होंने अभी तक एक बार या फिर बीते काफी समय से बिल अदा नहीं किया है उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा। इस वजह से उपभोक्ता के पंजीकरण काफी कम हो हैं और पंजीकरण कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है।
उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए विद्युत निगम ने बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत एक दिसंबर से की है। पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा। योजना में दो किलोवाट तक घरेलू और एक किलोवाट तक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। प्रथम चरण में उपभोक्ताओं को ब्याजदर पर शत प्रतिशत छूट और मूलधन पर 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता को 2000 रुपये देकर पंजीकरण कराना है। इसके अलावा विद्युत चोरी के प्रकरण में भी 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विद्युत निगम ने यह मानक निर्धारित किए हैं और इनमें उन उपभोक्ताओं को शामिल किया है। जिन्होंने अभी तक एक बार भी बिल जमा नहीं किया। ऐसे जिले में 1,48,229 उपभोक्ता हैं। इसके अलावा ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने एक अप्रैल 2025 के बाद बिल नहीं भरा। ऐसे 2,82,286 उपभोक्ता हैं। इसको लेकर पंजीकरण कम हुए हैं। जनपद में अब तक करीब 2458 पंजीकरण हुए हैं और इनसे करीब 49 लाख रुपये राजस्व आया है। उपखंड अधिकारी कुलदीप शिवहरे ने बताया कि लोगों को जागरुक कर पंजीकरण कराए जा रहे हैं।