हरदोई। फर्जी बैनामा कराकर जमीन का नामांतरण कराने के आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी है। संडीला कोतवाली क्षेत्र के इटौंजा निवासी श्रीपाल गुप्ता को उनके पिता से विरासत में भूमि मिली थी। वह ज्यादातर कानपुर में रहते हैं।
आरोप है कि कुछ लोगों ने जमीन हड़पने के लिए फर्जी विक्रेता और दस्तावेज तैयार किए। 20 अगस्त 2025 को श्रीपाल गुप्ता की भूमि का बैनामा भी करा लिया। इसी आधार पर बीती छह जनवरी को नामांतरण का आदेश भी नायब तहसीलदार के न्यायालय से करा लिया था। 25 फरवरी को श्रीपाल गांव गए तो उन्हें पूरी घटना पता चली।
न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की। इसी आधार पर संडीला कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमानत अर्जी में आरोपी मलिहाबाद के केठाई निवासी अनिल कुमार के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह बैनामे में सिर्फ गवाह हैं। जमीन खरीदने वाले सोहनलाल ने उसे गवाही के लिए बुलाया था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। विवेचना के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। (संवाद)