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Hardoi News: मासूम से दुष्कर्म में अभियुक्त को 10 साल की सजा

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हरदोई। आठ साल की मासूम से चार साल पहले दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज मोहम्मद नसीम ने (कोर्ट संख्या 14 पॉक्सो कोर्ट) दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
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साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना भी अभियुक्त पर किया है। जुर्माना न देने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।

टड़ियावा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 31 मार्च 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि इसी दिन की शाम करीब पांच बजे उसकी बहन (8) सड़क पर खेल रही थी। गांव का रीपक उर्फ अच्छू बहलाकर गांव के पश्चिम कुछ दूरी पर बबूल व जंगल जलेबी के पेड़ों के पास मासूम को ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम ने घर वापस पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। तहरीर के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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घटना के समय आरोपी बाल अपचारी था। किशोर न्याय बोर्ड ने उसकी उम्र 16 वर्ष से ऊपर घोषित की थी। इसीलिए किशोर न्याय बोर्ड ने मामला पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किया था। अभियोजन पक्ष से छह गवाहों को पेश किया गया। अपर जिला जज ने मामले की सुनवाई पूरी कर 10 साल की सजा सुनाई गई।
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