हरदोई। अपर जिला जज विशंभर प्रसाद ने गुरुवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर गैर इरादतन हत्या के अपराध में तीन अभियुक्तों को छह-छह साल की कैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत के समक्ष चले मुकदमे के घटनाक्रमानुसार सुरसा थाना क्षेत्र के टिकरी गांव निवासी मुकेश कुमार के पिता सियाराम को गांव के ही अहिबरन, मनोज तथा अहिबरन के लड़के सुबोध ने 5 जुलाई 12 को शाम 4 बजे मारापीटा। घटना के पीछे रास्ते के निकास को विवाद था। मारपीट में आई चोटों के कारण सियाराम की मौत हो गई थी। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।