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मनरेगा में सिटीजन चार्टर से पाएं रोजगार

Wed, 10 Sep 2014 05:31 AM IST
Hardoi
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हरदोई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जाबकार्ड धारक को वैसे तो 100 दिन का काम तो देना जरूरी है, पर फिर भी जाब कार्ड धारकों को काम नहीं मिल रहा। हालांकि, सरकार ने जाबकार्ड धारक को काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्राविधान किया है। साथ ही अब जाबकार्ड धारकों के लिए सरकार ने मनरेगा में सिटीजन चार्टर को लागू करने का फैसला किया। जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत अब मनरेगा जाब कार्ड धारक रोजगार पाने के लिए सिटीजन चार्टर का सहारा ले सकेंगे।
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जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत लागू किए गए सिटीजन चार्टर के अनुसार जाबकार्ड धारक अधिकारी से काम की मांग कर सकेगा और संबंधित ब्लाक व ग्राम स्तरीय अधिकारी को काम देना होगा। किसी कारणवश यदि ब्लाक व ग्राम स्तर से जाबकार्ड धारक को काम नहीं मिला तो इसके लिए वह प्रथम अपीलीय अधिकारी और इसके बाद भी रोजगार न मिलने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास जाकर काम की मांग कर सकेगा। मनरेगा में सिटीजन चार्टर लागू करने के बाद अब उत्तर प्रदेश लोकसेवा प्रबंधन विभाग ने सेवाओं के व्यापक ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सिटीजन चार्टर लागू करने के संबंध में ग्राम्य विकास आयुक्त प्रभात मित्तल ने जनपद के जिलाधिकारी को आदेश दे दिया है।
उधर, मनरेगा के अंतर्गत योजना को बेहतर बनाने की भले ही कितनी कोशिशें की जा रही हों, पर जिम्मेदारों की लापरवाही से लोगाें को काम तो मिल नहीं पा रहा है। साथ ही नए लोगों को जाबकार्ड भी नहीं मिल रहे हैं। बीते 14 दिनों की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 79 कार्यों को संचालित कार्य कराने की डिमांड की गई, पर इसके सापेक्ष सिर्फ 37 कार्य ही शुरू कराए गए, जबकि 22 कार्य निरस्त कर दिए गए। आठ कार्यों का आवंटन किया गया और अभी तक 12 कार्याें का आवंटन नहीं होने से लंबित हैं। इसी प्रकार कुछ नए लोगों ने जाबकार्ड बनवाने की मांग की गई। बीते 14 दिनों की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 55 लोगों ने जाबकार्ड की मांग की, जिसमें से 38 लोगों को जाबकार्ड दिए गए और 10 को निरस्त कर दिया गया, जबकि सात जाबकार्डों पर शासनादेशों का अनुपालन ही नहीं किया गया।
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मनरेगा सिटीजन चार्टर से ऐसे करें अपील
हरदोई। मनरेगा के अंतर्गत यदि जाब कार्ड धारक को काम नहीं मिलता है, तो वह अपने ब्लाक पर जाकर बीडीओ से काम की मांग करेगा। सिटीजन चार्टर के अनुसार बीडीओ को पदाभिहित अधिकारी नामित किया गया है। पदाभिहित अधिकारी द्वारा जाबकार्ड धारक को 15 दिन के अंदर काम देना होगा। इसके बाद भी यदि जाबकार्ड धारक को काम नहीं मिलता, तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी से काम की मांग कर सकेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/सीडीओ को नामित किया गया। सीडीओ को भी सात दिन के अंदर काम देना होगा। किसी कारणवश प्रथम अपीलीय अधिकारी भी काम नहीं दे पाते हैं, तो जाबकार्ड धारक द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक/डीएम से अपील कर सकेंगे।
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जिला और ब्लाकों पर लिखे जाएंगे नियम
हरदोई। जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत लागू सिटीजन चार्टर के नियम जिला सहित ब्लाकों पर लिखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने योजना की सेवाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सिटीजन चार्टर के नियम जिला मुख्यालय पर ग्राम्य विकास विभाग के कार्यालय पर लिखवाए जाएंगे, जबकि विकास खंड मुख्यालयों पर भी लिखाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जाब कार्डधारकों को सिटीजन चार्टर के नियमों के बारे में जानकारी हो सके।
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प्रदेश स्तर पर प्रतिमाह की जाएगी समीक्षा
हरदोई। मनरेगा में सिटीजन चार्टर नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए ग्राम्य विकास आयुक्त प्रभात मित्तल ने प्रतिमाह समीक्षा भी करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम्य विकास आयुक्त ने जनपद के अफसरों को पत्र भेजकर बताया कि सिटीजन चार्टर की सेवाओं से संबंधित हर सूचना को प्रदेश मुख्यालय पर ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से एक तारीख को भेजनी होगी। जिसके बाद जनपदवार समीक्षा भी की जाएगी।
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जिले में मनरेगा की स्थिति ---
अनुमोदित बजट-184.504 रुपये (धनराशि करोड़ाें में), उपलब्ध धनराशि-14.537 रुपये, व्यय धनराशि-7.472 रुपये, मानव दिवस-77.958 लाख रुपये, सृजित दिवस-2.080 लाख रुपये, कुल जाब कार्डधारक-4,78,890, अनुसूचित जाति-1,92,509, अन्य वर्ग-2,86,381, कुल कार्य-1,27,896, अपूर्ण कार्य-28,402, फोटो अपलोडिंग-67,264
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