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लोक अदालत में 3,926 वाद निपटे

Mon, 29 Jun 2015 12:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई
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विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला जज नरेश जैन की अध्यक्षता में आयोजित वृहद लोक अदालत में कुल 3926 वाद निस्तारित किए गए। इस दौरान 1,28,930 रुपये अर्थदंड वसूल किया गया।
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प्राधिकरण सचिव सीजेएम श्याम शंकर ने बताया कि वृहद लोक अदालत मेें एडीजे प्रथम हरिहर प्रसाद यादव की अदालत में एक वाद निस्तारित कर 12 हजार रुपये जुर्माना, एडीजे कमला सिंह यादव की अदालत में दो वाद, एडीजे विजेंद्र कुमार की अदालत में 5 वाद निस्तारित कर 2500 रुपये जुर्माना वसूला गया।

वहीं एडीजे विजेंद्र कुमार की अदालत मेें अन्य प्रकृति के भी दस वाद निस्तारित किए गए। एडीजे कोर्ट संख्या दो अल्का श्रीवास्तव की अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर के नौ वाद तथा अन्य प्रकृति के भी दो वाद निस्तारित किए गए। एडीजे रामसागर मिर्धा की अदालत में दो वाद, एडीजे चतुर्थ विशंभर प्रसाद की अदालत में तीन वाद निस्तारित हुए।
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प्रधान न्यायाधीश फै मिली कोर्ट जगन्नाथ मिश्रा की अदालत में आठ वाद निस्तारित किए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम शंकर की अदालत में सर्वाधिक 554 वाद निस्तारित कर 41,830 रुपये जुर्माना वसूला गया। एसीजेएम प्रथम अफशा की अदालत मेें 11 वाद निस्तारित कर 8500 रुपये, एसीजेएम द्वितीय अतुल सिंह की अदालत मेें 13 वाद निस्तारित कर 4000 रुपये।

एसीजेएम तृतीय अभय प्रताप सिंह की अदालत मेें 20 वाद निस्तारित कर 24,250 रुपये, एसीजेएम चतुर्थ अनुराधा पुंडीर की अदालत मेें 42 वाद निस्तारित कर 19,500 रुपये , एसीजेएम पंचम जहेंद्र पाल सिंह की अदालत मेें 10 वाद निस्तारित कर 2 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

सिविल जज सीनियर डिवीजन पूनम राजपूत की अदालत मेें 1 वाद, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रभानाथ त्रिपाठी की अदालत मेें 4 वाद निस्तारित कर 2000 रुपये, सिविल जज जूनियर डिवीजन बृजेश कुमार की अदालत मेें 2 वाद निस्तारित कर 150 रुपये वसूले गए।

सिविल जज जूनियर डिवीजन महेंद्र कुमार की अदालत मेें 1 वाद निस्तारित कर 150 रुपये, जेएम द्वितीय यशपाल की अदालत मेें 76 वाद निस्तारित कर 10,550 रुपये तथा बाल संवाद अदालत 5 वाद निस्तारित कि गऐ। तहसील स्तर पर कुल 3126 वाद निस्तारित किए गए।

लोक अदालत मेें प्रीलिटिगेशन कैंप के तहत बैंक ऋण संबंधी वादों का भी बड़े स्तर पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत मेें ग्रामीण बैंक आफ आर्यावर्त के कैंप में 26 लोगाें ने अपने मामले को निस्तारण आपसी सहमति से बैंक के 8 लाख 6 हजार 82 रुपये की ऋण वसूली लोक अदालत में हुई।

कैंप में क्षेत्रीय प्रबंधक वीके श्रीवास्तव, मुख्य शाखा प्रबंधक सुनील सिन्हा, वरिष्ठ प्रबंधक बीडी भास्कर, नवागत क्षेत्रीय प्रबंधक एचसीबी सिन्हा, अधिवक्ता पीके जैन, श्रवण दीक्षित, सर्वेश रस्तोगी, विमलेश चंद्रा और श्रवण दीक्षित आदि थे।
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