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हरदोई: सूचना नहीं देने पर तत्कालीन डीडीओ से होगी 25 हजार की वसूली

Wed, 15 Feb 2023 11:06 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
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सूचना नहीं देने पर तत्कालीन डीडीओ से होगी 25 हजार की वसूली
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- राज्य सूचना आयुक्त ने समय से सूचना न देने पर लगाया था जुर्माना
- वर्तमान में बलिया में हैं तैनात
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। राज्य सूचना आयुक्त ने अपीलकर्ता को समय से सूचना न देने पर तत्कालीन जिला विकास अधिकारी पर लगाए गए 25 हजार की जुर्माना की वसूली के आदेश जारी किए हैं। आयुक्त ने कहा है कि जुर्माना राशि की वसूली वेतन से की जाएगी। तत्कालीन डीडीओ राजितराम मिश्रा इन दिनों बलिया में डीडीओ के पद पर तैनात हैं।
राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने 14 फरवरी को जारी आदेश में कहा है कि विकास खंड टड़ियावां के आशा गांव निवासी रामसरन गुप्ता को समय से सूचना नहीं दी गई थी। जन सूचना अधिकारी उस समय तैनात रहे डीडीओ राजितराम मिश्रा पर इसके लिए अर्थदंड लगाया गया था। इसकी वसूली के आदेश उनके वेतन से किए जाने के दिए गए थे।
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आरटीआई कार्यकर्ता रामसरन गुप्ता ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में सूचना मांगी थी। निर्धारित समय में न तो सूचना दी गई और न ही जनसूचना अधिकारी ने अपील के बाद कोई सुनवाई और कार्रवाई की थी। बताया कि आयोग की ओर से जारी आदेश में अब वसूली कराते हुए आयोग के पक्ष में कराने की बात कही गई है।
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