विधानसभा चुनाव में एटीएम कैश वैन से अवैध रूप से कैश पहुंचाने में इस्तेमाल की आशंका के चलते इन वाहनों को जांच के दायरे में रखा गया है। आयोग ने प्रशासन को बैंकों और एटीएम तक कैश पहुंचाने में लगे ऐसे निजी वाहनों की जांच के आदेश दिये हैं।
चुनाव आयोग ने नकदी के बल पर मतदाताओं को लुभाने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने एटीएम कैश वैन व नगदी ले जाने वाले वाहनों के लिए मानक निर्धारित कर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है।
आयोग ने निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं और एटीएम में कैश भरने के लिए निजी कंपनियों के वाहनों और कर्मचारियों का सहारा लिया जाता है। इस दौरान बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी भी अन्य पक्ष की नकदी ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
कैश ले जाने वाहनों के पास बैंकों के दस्तावेज होने चाहिए। इसके अलावा वाहनों मे मौजूद कर्मचारियों के पास पहचान पत्र होना जरूरी है।
उप निर्वाचन अधिकारी रजनीश राय ने बताया कि आयोग की ओर से निर्देश मिले हैं। बैंकों का कैश ले जाने वाले वाहनों के मानक निर्धारित किए गए हैं।