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Hapur News: गढ़-दिल्ली रोड से 15 दिन में हटाने होंगे यूनिपोल

Tue, 28 Oct 2025 10:45 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। नगर पालिका ने दिल्ली-गढ़ रोड पर लगे यूनिपोलों को अवैध करार देते हुए मेसर्स आरती एंटरप्राइजेज की अनुमति को निरस्त कर दिया है। मामले में संचालक को आदेश दिए गए हैं कि वह 15 दिन के अंदर यूनिपोलों को हटा दें। अन्यथा, की स्थिति में इसे पालिका की संपत्ति माना जाएगा।
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बता दें कि नगर पालिका ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी के आदेश पर नौ अप्रैल 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20 यूनिपोल लगाने की अनुमति मेसर्स आरती एंटरप्राइजेज को दी थी। इस मामले में पूर्व में हुई बोर्ड बैठक में भी सभासदों ने मुद्दा उठाते हुए यूनिपोलों को हटाने की मांग की। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने पूर्व में हुए ईशान इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स के टेंडर और मेसर्स आरती एंटरप्राइजेज को अनुमति से संबंधित फाइल देखी। इसमें सामने आया कि बिना किसी प्रतिस्पर्धा के 20 वर्ष के लिए फर्म विशेष को कार्य आवंटन करना सही नहीं है। इससे पालिका के वित्तीय नियमों व पारदर्शी व्यवस्था के अनुकूल न होना पाया गया। इस मामले में डीएम ने न्यायिक अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में लगाए गए यूनिपोलों को अवैध माना है। साथ ही पालिका ने नौ अप्रैल 2025 को दी गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसके अलावा संबंधित ठेकेदार को भी सभी यूनिपोलों को 15 दिन में हटाने के आदेश दिए गए हैं। मामले में मेसर्स आरती एंटरप्राइजेज के संचालक का कहना है कि उन्हें अनुमति निरस्त होने की जानकारी मिली है, लेकिन अभी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों की अटकी सांसें
टेंडर और अनुमति दोनों की प्रक्रिया पूरी करने वाले पालिका के कुछ वर्तमान व तत्कालीन अधिकारियों की सांसें अटकी हुई हैं। मेसर्स आरती एंटरप्राइजेज की अनुमति जिन कारणों को लेकर निरस्त की गई है, इसमें कुछ अधिकारियों पर अब कार्रवाई भी संभव है। इस मामले में नगर विकास मंत्रालय द्वारा अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है।
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यह कहते हैं अधिकारी
नियमों के उल्लंघन और जिलाधिकारी के आदेश पर मेसर्स आरती एंटरप्राइजेज की अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। ईशान इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स को निविदा के माध्यम से साढ़े तीन साल के लिए कार्य दिया गया था। इस मामले में पूरी पत्रावली की जांच चल रही है। अभी निर्णय होना शेष है। - संजय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी
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