हापुड़। सीजेएम न्यायालय ने धोखाधड़ी से पैसे हड़पने के दो दोषी को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
थाना पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 2021 में विनीत निवासी कोयल एन्कलेव लोनी रोड जिला गाजियाबाद व आशीष निवासी सलाननगर लोनी जिला गाजियाबाद को धोखाधड़ी से पैसे हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया था। साक्ष्य संकलन कर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सीजेएम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोषी विनीत व आशीष को पांच-पांच वर्ष की सजा व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद