हापुड़। न्यायालय ने अवैध रूप से असलहा रखने के 27 वर्ष से अधिक पुराने मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए दो दिन के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
थाना बाबूगढ़ पुलिस ने वर्ष 1997 में परशुराम निवासी कमाला थाना अमीनगर सराय जनपद बागपत के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी परशुराम को दोषी करार देते हुए दो दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संवाद