हापुड़। अवैध असलहा रखने के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को सजा सुनाई है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अन्तर्गत फत्तेहउल्लाहपुर निवासी साजिद को गढ़ पुलिस ने वर्ष 2023 में अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने साजिद को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि एक वर्ष 11 माह और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, वर्ष 2013 में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने ब्रजघाट निवासी राहुल को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत ने दोषी को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि तीन माह 13 दिन व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।