हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने गांव उबारपुर में एक युवक पर बलकटी से जानलेवा हमला करने के मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव उबारपुर निवासी आमिर खान ने कोतवाली में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 11 नवंबर 2022 वह परचून की दुकान से कुछ समान लेने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में लौहार चौक पर उसे गांव का ही राजेश मिला। जिसके हाथ में बलकटी थी। राजेश उससे गाली-गलौज करने लगा। साथ ही आरोपी राजेश ने जान से मारने की नियत से बलकटी से उसके सिर पर कई बार कर दिए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना को देख काफी लोग मौके पर आ गए। जिनको देखकर आरोपी राजेश जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी राजेश के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने आरोपी राजेश को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को चार हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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