हापुड़। टैक्स बार एसोसिएशन (रजिस्टर्ड), हापुड़ की वर्ष 2024-2025 की कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में उपजिलाधिकारी न्यायालय ने आदेश पारित किया है। न्यायालय ने 17 मई 2023 को हुए चुनाव को वैध मानते हुए उसे निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस आदेश से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित जलज पाराशर और चुनाव अधिकारी मनीष राय को राहत मिली है।
टैक्स बार एसोसिएशन के वर्ष 2024-2025 के चुनाव 17 मई 2023 को चुनाव अधिकारी मनीष राय की देखरेख में कराए गए थे। अध्यक्ष पद के लिए जलज पाराशर और अमित मित्तल के बीच मुकाबला हुआ था। चुनाव में जलज पाराशर विजयी घोषित किए गए, जबकि अमित मित्तल को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद अमित मित्तल ने चुनाव के परिणाम और प्रक्रिया को चुनौती देते हुए उपजिलाधिकारी, हापुड़ के न्यायालय में वाद दायर किया था। उन्होंने चुनाव निरस्त करने की मांग की थी।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रपत्रों के आधार पर मामले पर विचार किया गया। इसके बाद उपजिलाधिकारी प्रेमपाल सिंह ने 29 अक्तूबर 2026 को आदेश पारित करते हुए अमित कुमार मित्तल की याचिका को निरस्त कर दिया।
आदेश में कहा गया कि निर्वाचन को अवैध घोषित करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। वर्ष 2024-2025 की कार्यकारिणी के निर्वाचन को निरस्त करने संबंधी मांग भी स्वतंत्र और पर्याप्त आधार सिद्ध नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और लागू विधिक प्रावधानों के अधीन पारित किया गया है।