फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hapur News: अवैध मादक पदार्थ रखने के दोषी को पांच माह के कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध मादक पदार्थ (डोडा) रखने के दोषी को पांच माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने सिंभावली थाने में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि पुलिस 14 मार्च 2020 को पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। पुलिस गश्त करते हुए जब बड्ढा नहर पुल पर पहुंची तो एक व्यक्ति को सिंभावाली की तरफ से आता हुआ देखा। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसको कुछ दूर दौड़ कर पुलिस ने पकड़ लिया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो तीन सौ ग्राम अवैध मादक पदार्थ(डोडा) मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आकिल पुत्र यामीन निवासी गांव वैट थाना सिंभावली व हाल निवासी हरोडा रोड सिंभावली बताया।
पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश छाया शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी आकिल को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए पांच माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें