हापुड़। न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने 2019 में हारुन निवासी गांव पलवाड़ा जनपद हापुड़ के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को घायल करने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी हारुन को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा साढ़े तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद