हापुड़। न्यायालय ने भैंस चोरी करने के मामले में एक दोषी को एक वर्ष व दस माह और नौ दिन की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। थाना सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2024 में रियाज निवासी मोहल्ला मिश्रीखेड़ा शाहजहांपुर थाना किठौर जिला मेरठ को भैंस चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए रियात को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई एक वर्ष दस माह व नौ दिन व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।