फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hapur News: पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
हापुड़। नौ वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 20 नवंबर की शाम को उनकी नौ वर्षीय पुत्री घर के पास स्थित राजेश शर्मा के किराना स्टोर पर गई थी। आरोपी राजेश शर्मा ने बच्ची को दुकान के अंदर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। डर के मारे बच्ची वहां से भागकर घर आई और पूरे मामले की जानकारी अपनी मां को दी। उस समय बच्ची का पिता शादी में गया हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक साक्ष्य जुटाकर आरोप-पत्र अदालत में दाखिल किया।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की धारा 9-एम/10 के तहत आरोपी राजेश शर्मा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित बच्ची को पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये की प्रतिकर राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ की ओर से देने के आदेश भी दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें