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Hapur News: हत्या के आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Mon, 26 Feb 2024 10:31 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम न्यायालय ने सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव सैना में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने व दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात दोषियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये तथा एक दोषी को 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि गांव सैना निवासी नदीम पुत्र जाहिद ने सिंभावली कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें कहा कि 31 अगस्त 2017 को गांव में ही इंतजार के खेत से गांव के ही ताज मोहम्मद पुत्र एजाज मोहम्मद ने चारा काट लिया। जिस पर मौके पर उपस्थित इंतजार के छोटे भाई जीशान व शाहवेज पुत्र उमर मोहम्मद ने चारा काटने का विरोध किया। ताज मोहम्मद पुत्र एजाज मोहम्मद, एजाज मोहम्मद पुत्र रमजारी, राजू पुत्र एजाज मोहम्मद, आदिल पुत्र फरमान ने जीशान व शाहवेज की जमकर पिटाई कर दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इंतजार, जीशान, व शाहवेज थाने चले गए। इस बीच शाम साढ़े छह बजे आरोपी पक्ष के लोगों ने रोहिल पुत्र उमर मोहम्मद के घर पर पहुंचकर हमला कर दिया। जिसमें आरोपियों ने रोहिल, शादाब पुत्र उमर मोहम्मद, नफीस पुत्र तरीकत तथा जाहिद पुत्र इंसाफ अली को धारदार हथियार व लाठी डंडों से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंच गए। जिनको देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजन व अन्य लोगों ने घायल को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से जाहिद व नफीस की गंभीर हालत देखते हुए दोनों को मेरठ के लिए रेफर कर दिया।
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पुलिस ने एजाज मोहम्मद, बाज मोहम्मद, यासीन, आदिल, फरमान, वसीम, राजू, ताल मोहम्मद, शेरखान व नियाज मोहम्मद के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज दर्ज किया। इस दौरान एक सितंबर 2017 को जाहिद अली की उपचार के दौरान मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने मामले में हत्या की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के फरमान व एजाज की मौत हो गई। जिसके बाद आठ आरोपियों पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।



न्यायाधीश का निर्णय-

न्यायाधीश राखी चौहान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को मामले में निर्णय सुनाया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हत्या के दोषी बाज मोहम्मद, यासीन, आदिल, वसीम, राजू, ताल मोहम्मद, शेरखान व नियाज मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा के से दंडित किया जाता है।
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