हापुड़। सिंभावली थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुए आफरीन हत्याकांड में बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सिंभावली थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी इकबाल ने थाना सिंभावली में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पोती आफरीन 13 सितंबर 2020 की सुबह साढ़े नौ बजे घर से सिंभावली मिल पर कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए उनके पोते नावेद के साथ गई थी। पोते ने उसे सिखेड़ा मोड़ पर छोड़ दिया था। उसके पास बैग और मोबाइल फोन था। आफरीन ग्राम बदरखा थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी नूर हसन के ऑटो में सिम्भावली जाने के लिए बैठ गई। पीड़ित ने बताया कि ऑटो चालक नूर हसन को उसकी पोती आफरीन पहले से जानती थी। रास्ते में नूर हसन ने उसकी पोती आफरीन के सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्हें दुर्घटना बताकर गुमराह करने का प्रयास किया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी नूरहसन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय यज्ञेश चंद्र पाण्डेय ने अभियुक्त नूर हसन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने न जमा करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।