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Hapur News: युवक के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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हापुड़। सिंभावाली थाना क्षेत्र के गांव भोवापुर में कुछ लोगों ने उधार दिए गए 4100 रुपये मांगने पर युवक की सरिया से हमलाकर हत्या कर दी थी। मामले में शनिवार को जिला न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी मानकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गांव भोवापुर थाना सिंभावली निवासी अशोक कुमार पुत्र धर्म सिंह ने कोतवाली में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा है कि गांव में ही सोनू व मोनू पुत्रगण सुंदर भी रहते है। जिनकी कृषि भूमि की उसने व उसके भाई राजवीर व विनोद ने ट्रैक्टर से जुताई की थी। वह छह सिंतबर 2016 को अपने भाई विनोद व राजवीर के साथ सोनू व मोनू के घर अपने कृषि भूमि जुताई के उधार 41 सौ रुपये लेने के लिए गए थे। भूमि की जुताई के उधर रुपये मांगने पर सोनू व मोनू ने उनके साथ गाली-गलौच शुरु कर दी। जिसका विरोध करने पर सोनू व मोनू ने उसकी व उसके भाई राजवीर व विनोद कुमार की सरिया से पिटाई कर दी।
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जिससे वह तीनों भाई गंभीर रुप से घायल हो गए। घटना के होने पर उसने शोर मचा दिया। जिसको सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंच गए। जिनके आने पर आरोपी सोनू व मोनू मौके से फरार हो गए। घायल विनोद व राजवीर को उपचार के लिए हापुड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर विनोद की गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने उसे गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने आरोपी सोनू व मोनू के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। जिसके चलते उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए।
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जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों अभियुक्त पर बृहस्पतिवार को हत्या का दोष सिद्ध कर दिया था और दोनों अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में लेने के आदेश किए थे। न्यायाधीश ने मामले में सजा सुनाने के लिए शनिवार का दिन नियत किया था। जनपद न्यायाधीश ने शनिवार को मामले में सजा सुनाते हुए अभियुक्त सोनू व मोनू को हत्या का दोषी करार करार दिया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा के दंडादेश से दंडित किया। साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही जनपद न्यायाधीश ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक विनोद के परिजनों को देने के भी आदेश किए है।र्मा
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