हापुड़। सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव खागाई में छह वर्ष पहले रुपयों के लेनदेन व भूमि के मामले में युवक की दो लोगों ने हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोनों आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गांव खागाई निवासी अरविंद्र कुमार गोयल ने सिंभावली कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसका 23 वर्षीय पुत्र हर्षित गोयल 16 जुलाई 2028 को बाइक लेकर बिना कुछ बताए कहीं चला गया। जिसकी काफी तलाश की की। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु की। पुलिस ने मामले में गांव खागाई निवासी शंकर व पंकज को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी शंकर ने पुलिस को बताया कि उस पर हर्षित के ढ़ाई लाख रुपये थे और भूमि को लेकर भी विवाद था। उन्होंने मामले में समझौता करने के नाम पर हर्षित को बुलाया और अपने मित्र पंकज के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या में तरमीम किया। जिसमें शंकर व पंकज को हत्या आरोपी बनाया गया। जिसके बाद पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ कई गवाह व साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने मामले के आरोपी शंकर व पंकज को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।