हापुड़। अपर जिला जज/एफटीसी द्वितीय ने जानलेवा हमला करने के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
गांव नजीबा जिला छपरा बिहार निवासी रामपुकार यादव ने थाना हापुड़ देहात में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि गांव ततारपुर के समीप एक फैक्टरी में चार दिसंबर 2022 को उसके मित्र रामपुकार का किसी बात को लेकर मुकेश कुमार सहानी निवासी भया दिघरा थाना समस्तीपुर बिहार के साथ कहासुनी हो गई। जिस पर आरोपी मुकेश ने उसके मित्र रामपुकार के साथ मारपीट की। जिससे रामपुकार को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने मामले के आरोपी मुकेश को दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वर्ष 2008 को असद निवासी गांव बदरखा जनपद हापुड़ के खलाफ अवैध रूप से चाकू रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी असद को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायाधीश ने मामले के आरोपी असद को दोषी करार देते हुए 21 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर आठ सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।