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Hapur News: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को 19 साल बाद सजा

Sat, 01 Mar 2025 09:26 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण एक व्यक्ति की मौत के मामले में करीब 19 साल बाद निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, अवैध शराब बेचने के अन्य मामले में भी फैसला सुनाया।
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थाना सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2005 में देवेंद्र निवासी गांव चित्सौना अल्लीपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलंदशहर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति की मौत होने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी देवेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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इसके साथ बाबूगढ़ पुलिस ने वर्ष 2024 में राजकुमार निवासी गांव मुदाफरा जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध शराब बेचने का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी राजकुमार को दोषी करार देते हुए पांच माह 22 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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