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जान से मारने का प्रयास करने के मामले में छह को दस वर्ष सश्रम कारावास

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जान सेे मारने का प्रयास करने के मामले
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में छह को दस वर्ष सश्रम कारावास
हापुड़। घर में घुसकर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय न्यायाधीश कमलेश कुमार ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषियों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व सभी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि 17 जून 2017 को कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला मेवातियान निवासी इरशाद घर में रोजा कर रहा था। घर पर उनका भाई रईस, मंसूर व भतीजा रिहान भी था। इसी दौरान मोहल्ला निवासी जावेद, प्रिंस उर्फ नावेद, औरंगजेब, मेहराज, चमन व शानू लाठी डंडे व असलाह लेकर घर में घुस आए। उनके विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर जान से मारने के प्रयास से हमला कर दिया। हमले के दौरान पीड़ित पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का प्रयास करने सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल के बाद सभी छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
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अब मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया। प्रत्येक दोषी को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 12.50-12.50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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