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इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया जुर्माना

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इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया जुर्माना
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हापुड़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक इंश्योरेंस कंपनी पर पॉलिसी धारक को क्लेम नहीं देने के मामले में जुर्माना लगाया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव, सामान्य सदस्य राजीव कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष रावत ने बताया कि सोनू गुप्ता ने एक इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल हेल्थ पॉलिसी ली थी, लेकिन पति के इलाज के दौरान पॉलिसी धारक को अस्पताल का करीब 1.79 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा था। क्लेम न मिलने पर पीड़िता ने उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत की। न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी धारक को क्लेम राशि 1.79 लाख मय छह प्रतिशत ब्याज देने वहीं क्लेम इंकार करने की तारीख से अंतिम भुगतान तक अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पॉलिसी धारक को दो हजार वाद व्यय व तीन हजार मानसिक क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिए हैं।
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