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प्रधान 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य खर्च करेंगे डेढ़ लाख

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प्रधान 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य खर्च करेंगे डेढ़ लाख
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हापुड़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बार भी चुनाव खर्च राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पिछले चुनाव के तहत ही खर्च तय रहेगा। प्रधान पद पर 300 रुपये का नामांकन और जमानत राशि दो हजार रुपये जमा होगी। जबकि चुनावी खर्च की सीमा 75 हजार रहेगी। ग्राम पंचायत सदस्य पद पर दस हजार और जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव डेढ़ लाख रुपये तक खर्च किया जा सकेगा।
जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची चस्पा होने के बाद गांवों और जिला पंचायत सदस्यों की अधिकतर सीटों पर राजनीति तेज हो गई है। पुराने समय से तैयारियों में जुटे प्रत्याशियों के साथ नए नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं।
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जिले में कुल 745549 मतदाता हैं। जिला पंचायत के 19 पदों, ग्राम प्रधान के 273 पदों और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 471 पद व ग्राम पंचायत सदस्य के 3633 पदों पर चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनावी खर्च की घोषण कर दी है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य 650, ग्राम प्रधान पद पर 2300, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर 2300 और जिला पंचायत सदस्य पद पर 4500 नामांकन पत्र और जमानत राशि के तौर पर खर्च करेंगे। जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को नामांकन पत्र शुल्क और जमानत राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसमें ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनावी खर्च बराबर का है। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य दस हजार और जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख खर्च कर सकेंगे। चुनाव खर्च 2015 का ही लागू किया गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डीपीआरओ यावर अब्बास का कहना है कि चुनावी खर्च में आयोग द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली योजना की तरह ही प्रत्याशी धनराशि खर्च कर सकेंगे।
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