कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के बिलों का सरचार्ज होगा माफ
हापुड़। जिले में वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक इकाईयों से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उनके बिलों में लगे लाखों के सरचार्ज को माफ करने के लिए पावर कॉरपोरेशन द्वारा कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी गई है। उपभोक्ता 15 दिसंबर से योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसमें शत प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा। जिले के करीब दस हजार उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
बिजली बिलों की बकायेदारी को लेकर ऊर्जा निगम के अधिकारी काफी परेशान रहते हैं। क्योंकि बहुत से बिलों पर सरचार्ज अधिक होने के कारण उपभोक्ता इन्हें जमा नहीं कर पाते। बीते दिनों शासन के आदेश पर घरेलू उपभोक्ता, नलकूपों के लिए सरचार्ज माफी योजना लागू की गई थी। लेकिन इसमें व्यवसायिक उपभोक्ताओं को शामिल नहीं किया गया था।
अब फिर से जिले में कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी गई है। लेकिन इस बार यह सिर्फ वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक के लिए है। योजना में इच्छुक उपभोक्ता 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद 31 नवंबर 2020 तक के बिलों पर लगे सरचार्ज को शत प्रतिशत माफ किया जाएगा।
पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके माह नवंबर 2020 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं दिनांक 30 नवंबर 2020 के उपरांत के वर्तमान देयों के साथ जमा करना होगा। जिसके बाद ही उनका पंजीकरण पूर्ण होगा।
अधिशासी अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि जिले में योजना लागू हो गई है। मंगलवार से योजना में पंजीकरण करा, सरचार्ज माफी का लाभ उठाया जा सकेगा।