दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का कारावास
हापुड़। नशीला पदार्थ खिलाकर महिला से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय (एफटीसी) प्रथम श्वेता दीक्षित ने दोषी माना है। दोषी को 12 वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया है। साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि तीन नवंबर 2014 को थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने न्यायालय में दिए शिकायती पत्र में बताया कि 31 अक्तूबर को 2014 को वह गांव बक्सर स्थित पैठ में खरीदारी कर घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव कोटा हरनाथपुर निवासी चमन सिंह व चंद्रपाल मिले। दोनों व्यक्ति महिला को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। दोनों ने पीड़िता से दुष्कर्म किया था। पीड़िता की अपील पर ही न्यायालय के माध्यम से मामले में रिपोर्ट दर्ज हो सकी थी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों की दलील और गवाही होने के बाद अब दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि दोषी चंद्रपाल की कुछ दिन पूर्व मौत हो चुकी है। न्यायाधीश ने दोषी चमन सिंह को 12 वर्ष का सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास और अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।