चेक बाउंस मामले में दोषी को एक वर्ष का कारावास
हापुड़। चेक बाउंस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। परिवादी के अधिवक्ता अनिल आजाद ने बताया कि नरेंद्र कुमार ने न्यायालय में दायर किए वाद में बताया कि उन्होंने अपने मित्र को ट्रक खरीदने के लिए आठ लाख रुपये दिए थे। रकम का तकादा करने पर आरोपी ने चेक थमा दिया, लेकिन चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। उसके बाद आरोपी ने उधार की रकम देने से मना कर दिया। अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष साधारण कारावास और दस लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में 9.5 लाख रुपये पीड़ित को व 50 हजार रुपये राज्य सरकार को देय होंगे।